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जनहित प्रकटीकरण एवं मुखबिर संरक्षण (पीआईडीपीआई) संबंधित शिकायतें

Public Interest Disclosure and Protection of Informer (PIDPI) complaints

भारत सरकार ने भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के किसी भी आरोप के प्रकटीकरण के लिए लिखित शिकायतें प्राप्त करने और उचित कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को 'नामित एजेंसी' के रूप में अधिकृत किया है। इस संबंध में आयोग का अधिकार क्षेत्र केंद्र सरकार के किसी भी कर्मचारी या किसी केंद्रीय अधिनियम के तहत स्थापित किसी निगम, केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली सरकारी कंपनियों, सोसायटी या स्थानीय प्राधिकरणों तक ही सीमित होगा। इस संबंध में, आयोग ऐसी शिकायतों को स्वीकार करेगा एवं शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखने की जिम्मेदारी भी आयोग की है।

 

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